देश की खबरें | अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड मानहानि मामले में भाजपा नेताओं को तलब किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेताओं आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता और हरीश खुराना को तलब किया है। शिकायत में मानहानि का आरोप लगाया गया है।
नयी दिल्ली, 20 नवंबर यहां की एक अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेताओं आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता और हरीश खुराना को तलब किया है। शिकायत में मानहानि का आरोप लगाया गया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।
न्यायाधीश ने 18 नवंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘शिकायत में लगाए गए आरोपों, गवाहों की गवाही और उनके द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के मद्देनजर, यह अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि सभी प्रतिवादियों को आरोपी के रूप में समन करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, जो आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय हैं।’’
अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
डीजेबी के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक राघव चड्ढा द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया।
इसमें आरोप लगाया गया है कि 21 जनवरी को डीजेबी और चड्ढा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले आरोपी व्यक्तियों द्वारा संवाददाता सम्मेलन किया गया था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर मानहानिकारक बयान दिए, जबकि उन्हें यह पता था कि ये बयान झूठे हैं और इससे शिकायतकर्ताओं की छवि खराब होगी।
दोषी पाए जाने पर आरोपी व्यक्तियों को अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2021 08:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

