देश की खबरें | न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने संबंधी मामले में अटॉर्नी जनरल से मांगा सहयोग
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नयी दिल्ली,16अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से शुक्रवार को उस याचिका पर सहयोग मांगा जिसमें छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को शिकायकर्ता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दिये जाने के मप्र उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के कार्यालय को नौ महिला अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि देश भर की अदालतों पर इस प्रकार की शर्तें लगाने पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह ‘‘कानून के सिद्धांतों के खिलाफ’’ हैं।
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उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई के अपने एक आदेश में आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त रखी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ शिकायतकर्ता के घर जाएगा और शिकायतकर्ता से उसे ‘राखी’ बांधने का अनुरोध करेगा साथ ही अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी रक्षा करने का वादा करेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने पीठ को बताया कि याचिका ‘‘अभूतपूर्व परिस्थितियों’’ में दाखिल की गई हैं।
पारिख ने पीठ से कहा,‘‘ इस प्रकार की शर्तों से पीड़ित की परेशानी महत्वहीन बन जाती है।’’
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख नियत की है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 16, 2020 02:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

