नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत एक चिकित्सक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल को 29 नवंबर को सजा सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सोमवार को सजा की अवधि पर दलीलें सुननी थी, लेकिन उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। दरअसल, उन्हें बताया गया कि विधायक ने अपनी दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है।
दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को आत्महत्या कर ली थी।
अदालत ने 28 फरवरी को देवली विधानसभा सीट से विधायक जारवाल को दोषी करार देते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित किया है।
आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा न्यायाधीश ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का भी दोषी ठहराया।
अपने सुसाइड नोट में डॉक्टर ने जारवाल पर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जारवाल के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।
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