देश की खबरें | फर्जी टीआरपी मामला वापस लेने की पुलिस की याचिका पर अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने फर्जी टीआरपी मामला वापस लेने की पुलिस की याचिका पर शिकायतकर्ता को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। इस मामले में वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आरोपी के तौर पर नामज़द किया गया था।
मुंबई, 28 दिसंबर मुंबई की एक अदालत ने फर्जी टीआरपी मामला वापस लेने की पुलिस की याचिका पर शिकायतकर्ता को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। इस मामले में वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आरोपी के तौर पर नामज़द किया गया था।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल(बीएआरसी) ने अक्टूबर 2020 में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कुछ चैनल अवैध तरीकों से टीआरपी (टेलीविज़न रेटिंग प्वाइंट) के साथ हेरफेर कर रहे हैं।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) एल एस पाधेन आदेश पारित करने से पहले शिकायतकर्ता की बात सुनेंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
पिछले महीने, मुंबई अपराध शाखा ने फर्जी टीआरपी मामले को वापस लेने का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
मुंबई पुलिस ने अपने पूरक आरोप पत्र में गोस्वामी को मामले में आरोपी बनाया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने सह-आरोपी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के साथ मिलकर टीआरपी के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ की।
आरोप पत्र में हवाला दिया गया था कि गोस्वामी ने दासगुप्ता के साथ व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत को स्वीकार किया था और मामले में उन्हें आरोपित करने के लिए इसे एक अहम सबूत के तौर पर पेश किया गया था।
अपराध शाखा ने मामले के सिलसिले में रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख और दो अन्य चैनलों के मालिकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी फिलहाल ज़मानत पर हैं।
मुंबई पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कथित टीआरपी हेराफेरी घोटाले में धनशोधन की शिकायत दर्ज की थी।
ईडी ने पिछले साल सितंबर में दायर अपने आरोपपत्र में दावा किया था कि कथित घोटाले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2023 07:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

