नयी दिल्ली, 21 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को शादी करने और अपनी जमीन पत्नी के नाम करने के लिए अंतरिम जमानत दी है।
आरोपी कुख्यात राजेश बवानिया गिरोह का कथित सदस्य है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उच्च न्यायालय ने आरोपी शेखर को जमानत दे दी और कहा कि उसे 23 नवंबर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा तथा 27 नवंबर को या उससे पहले उसे आत्मसमर्पण करना होगा।
शेखर 25 नवंबर को अपने रिश्ते के एक भाई की विधवा से शादी कर रहा है।
हरियाणा एवं दिल्ली में विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर राहत प्रदान की गयी।
न्यायमूर्ति विभु बखरू ने निर्देश दिया कि आरोपी सीधा हरियाणा में अपने गांव भूपनिया जाएगा और वहां सीमित कार्यों के अलावा खुद को वहीं तक सीमित रखेगा।
अदालत ने कहा कि इस दौरान वह किसी अन्य जगह की यात्रा नहीं करेगा और वह पीड़ित के परिवार के सदस्यों और किसी गवाह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करेगा।
शेखर की ओर से वकील अमित साहनी ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)