देश की खबरें | अदालत ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, मंत्री ने उच्च न्यायालय का रुख किया

चेन्नई, 22 जनवरी चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार वी. सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत सोमवार को 29 जनवरी तक बढ़ा दी।

अभियोजन पक्ष ने तमिलनाडु के मंत्री एवं द्रमुक नेता को यहां केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया।

इस बीच, बालाजी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर जमानत का अनुरोध किया है। निचली अदालत में तीन बार और उच्च न्यायालय में एक बार सेंथिल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

ग्यारह जनवरी को प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बालाजी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया था।

जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो सेंथिल बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. प्रभाकरन ने अदालत को सूचित किया कि मंत्री ने कुछ कानूनी मुद्दों को उठाते हुए एक याचिका दायर की है। इसलिए, कथित अपराधों से जुड़े मामले के निपटारे तक यह अदालत बालाजी के खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकती।

विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी तय की।

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