बेंगलुरु, 14 अगस्त बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपियों-- कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा और अन्य की न्यायिक हिरासत बुधवार को 28 अगस्त तक बढ़ा दी।
दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो जाने के बाद बेंगलुरु और तुमकुरु की जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
कामाक्षीपाल्या पुलिस के रिमांड आवेदन के बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ायी गयी। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया था।
अधिकारियों का दावा है कि सभी आरोपियों के अपराध से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं और मौजूदा जांच में उनकी संलिप्तता की पड़ताल की जा रही है। अपराध स्थल से एकत्र अहम वैज्ञानिक सबूत को अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया है लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।
अधिकारियों के अनुसार ऐसी आशंका है कि मृतक के परिवार को धमकी दी जा सकती है जिससे मामले की निष्पक्षता पर आंच आ सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट तथा केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से और सूचनाएं मिलने से जांच को बल मिलने की उम्मीद है। सीएफएसएल तकनीकी सबूत का विश्लेषण कर रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे जिससे दर्शन नाराज हो गये थे, फलस्वरूप रेणुकास्वामी की कथित रूप से हत्या कर दी गयी थी। दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी का शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में नाले में मिला था।
जांच के अनुसार दर्शन फैन क्लब का सदस्य राघवेंद्र इस बहाने रेणुकास्वामी को लेकर आया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं। उसी स्थान पर रेणुकास्वामी की कथित रूप से हत्या कर दी गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की गंभीर चोट के बाद रक्तस्राव के चलते मौत हो गयी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेणुकास्वामी हत्याकांड में पवित्रा ‘बड़ी वजह’ एवं नंबर वन आरोपी है क्योंकि जांच में यह साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को उकसाया एवं अपराध में संलिप्त थी।
राजकुमार अविनाश
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