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देश की खबरें | अदालत ने धक्का-मुक्की के दावे पर सिसोदिया को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को 23 मई का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएं जब अदालत परिसर में सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की थी।

देश की खबरें | अदालत ने धक्का-मुक्की के दावे पर सिसोदिया को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 19 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को 23 मई का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएं जब अदालत परिसर में सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की थी।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के पूर्व आदेश के बाद राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर के संबंधित अधिकारी ने मामले में अदालत के समक्ष सिसोदिया की पेशी से संबंधित 23 मई का सीसीटीवी फुटेज पेश किया था।

उन्होंने कहा ‘‘चूंकि आरोपी की ओर से पहले जेल अधिकारियों के खिलाफ धक्का-मुक्की के कुछ आरोप लगाए गए थे, इसलिए उक्त फुटेज को संरक्षित और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया... एक अलग पेन ड्राइव में उपरोक्त फुटेज की एक अतिरिक्त प्रति भी लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) द्वारा अगली तारीख से पहले अदालत के रीडर को उपलब्ध कराई जाए और उक्त आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी यह उपलब्ध कराया जाए।’’

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले को 25 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है।

बुधवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान सिसोदिया को पेश किया गया था। सिसोदिया कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में उनकी पेशी के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 23 मई को उनके साथ धक्का-मुक्की की थी।

इस बीच अदालत ने गुरुग्राम के उस निजी अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है जहां सह-आरोपी अमित अरोड़ा अदालत के एक आदेश के बाद भर्ती हैं।

अदालत ने कहा कि उनके अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि ‘बहुत लंबी खिंच गई है’।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 19, 2023 10:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).