नयी दिल्ली, छह अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने 2.25 लाख रुपये के 3एम श्रेणी के मास्क का ऑर्डर देकर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनु वेदवन ने पंजाबी बाग पुलिस थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने ओर 18 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने 30 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा, ‘‘पंजाबी बाग पुलिस थाने के एसएचओ को आईपीसी या किसी अन्य कानून की उचित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष तरीके से जांच करने तथा जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।’’
उसने कहा कि जांच अधिकारी प्राथमिकी दर्ज होने से प्रभावित न हो और उन्हें आरोपी को तब तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि उसकी गिरफ्तारी का उचित आधार न हो।
अदालत में दी गई शिकायत के अनुसार सुदीप रंजन गोयल व्यापार करता है और उसे सन्नी शर्मा नामक व्यक्ति को मास्क बनाने का आर्डर दिया था।
शिकायत में कहा गया है कि शर्मा ने अपने आप को गोयल से 3एम श्रेणी के चिकित्सा मास्क का प्रख्यात आपूर्तिकर्ता बताते हुए परिचय कराया था।
इसमें दावा किया गया है कि शर्मा ने गोयल से कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आनलाइन माध्यम से संपर्क करने को कहा था तथा उसे 3एम मास्क की आपूर्ति करने का आर्डर देने के लिए मना लिया था।
गोयल ने 3एम श्रेणी के विभिन्न मास्क का ऑर्डर दिया था और शर्मा को अग्रिम राशि के तौर पर 2.25 लाख रुपये का भुगतान किया था।
शिकायत में दावा गया गया है कि अच्छा-खासा वक्त बीतने के बाद भी शर्मा ने एक भी मास्क नहीं दिया और न ही पैसे वापस किए।
उसने पंजाबी बाग पुलिस थाने के एसएचओ को शिकायत दी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने अदालत का रुख कर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।
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