अदालत का नगालैंड को 10 दिन में कोविड-19 की जांच के लिए दो प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्देश
न्यायमूर्ति एस सेर्तो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार 10 दिन में दो प्रयोगशालाएं स्थापित करे और भविष्य में कोरोना वायरस की नि:शुल्क जांच के लिए प्रमुख स्थानों पर भी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के सभी प्रयास करे।
कोहिमा, 29 अप्रैल गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने नागालैंड सरकार को कोविड-19 की जांच के लिए अगले 10 दिन में दो प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस सेर्तो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार 10 दिन में दो प्रयोगशालाएं स्थापित करे और भविष्य में कोरोना वायरस की नि:शुल्क जांच के लिए प्रमुख स्थानों पर भी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के सभी प्रयास करे।
कोहिमा निवासी किक्रूकोनउ की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह निर्देश दिए गए।
नगालैंड में कोरोना वायरस की जांच के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है और नमूनों को जांच के लिए असम और मणिपुर भेजा जाता है।
मंगलवार को दोपहर तक 639 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 620 की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 19 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
नगालैंड में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है जबकि दीमापुर का एक शख्स असम में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है और उसका गौहाटी मेडिकल कॉलेड एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कोहिमा में एक बीएसएल-3 (बायोसेफ्टी लेवल) प्रयोगशाला और दीमापुर में एक बीएसएल-2 प्रयोगशाला स्थापित करने पर काम कर रही है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 29, 2020 04:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

