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अदालत ने राष्ट्रमंडल खेलगांव में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का पता लगाने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, जिन्हें तय सीमा में रहकर सीडब्ल्यूजीवी से संबंधित आवश्यक सेवा शुल्क के भुगतान को लेकर कार्य करने की अनुमति थी।

अदालत ने राष्ट्रमंडल खेलगांव में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का पता लगाने का निर्देश दिया
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नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोडल अधिकारी को इस बात का पता लगाने के लिये कहा है कि अक्षरधाम मंदिर के निकट राष्ट्रमंडल खेलगांव के निवासियों द्वारा लॉकडाउन और शरीर से दूरी रखने के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा । अदालत ने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को जानकारी देने का भी निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, जिन्हें तय सीमा में रहकर सीडब्ल्यूजीवी से संबंधित आवश्यक सेवा शुल्क के भुगतान को लेकर कार्य करने की अनुमति थी।

दरअसल खेलगांव के एक निवासी ने कॉलोनी के निवासियों पर लॉकडाउन तथा शरीर से दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिसपर अदालत सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, ''नोडल अधिकारी... सुविधा प्रबंधन सेवा एजेंसी और सीडबल्यूजीवीएओए (सीडब्ल्यूजी विलेज अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) के कर्मचारियों की मदद से खेलगांव के भीतर, भारत सरकार और दिल्ली सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की पड़ताल करें। साथ ही इस संबंध की जा सकने वाली उचित कार्रवाई को लेकर स्थानीय अधिकारियों को जानकारी दें।''

अदालत ने नोडल अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिये कहा।

यह आदेश 27 अप्रैल को ही दिया गया था, लेकिन अदालत की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड किया गया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 29, 2020 03:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).