नयी दिल्ली, 29 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘आह्हा’ पर प्रसारित टॉक शो सीरिज ‘अनस्टॉपेबल’ के अनधिकृत स्ट्रिमिंग और प्रसारण पर पाबंदी लगा दी है।
टॉक शो के विशेष प्रसारण और पुन:प्रसारण के हक की मालिक अर्हा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने कहा कि किसी प्रकार के अवैध प्रसारण से वादी को भारी मौद्रिक नुकसान होगा और इससे सीरिज का मूल्य भी घटेगा।
वादी की ओर से पेश वकीलों प्रवीण आनंद और अमीक नाइक ने 30 दिसंबर को कहा था कि उसे अभिनेता प्रभाष राजू के एक एपिसोड का प्रसारण करने की उम्मीद थी लेकिन उसे इस एपिसोड की बड़े पैमाने पर पाइरेसी होती दिखी।
वादी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसके अधिकारों और टॉक शो सीरिज में उसके द्वारा किए गए भारी निवेश की रक्षा के लिए एक निषेधज्ञा जारी करे।
अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे में नामित विभिन्न वेबसाइट और अज्ञात के लिए इस वक्त एकपक्षीय ‘गतिशील निषेधाज्ञा’ नहीं जारी की गई तो वादी को अपूरणीय हानि होगी।
इसके साथ ही 28 दिसंबर को अदालत ने कहा कि इसलिए अगली सुनवाई तक एकपक्षीय निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
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