देश की खबरें | न्यायालय ने अमरावती भूमि मामले की प्राथमिकी पर खबरें प्रकाशित करने पर अदालत के प्रतिबंध पर लगायी रोक
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नयी दिल्ली, 25 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने अमरावती में भूमि सौदों में हुयी कथित अनियमित्तओं के बारे में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित खबरें प्रकाशित करने पर उच्च न्यायालय द्वारा लागू प्रतिबंध के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि राज्य की राजधानी अमरावती स्थानांतरित करने में जमीन के कथित अवैध सौदों से संबंधित लंबित मामले में उच्च न्यायालय जनवरी के अंतिम सप्ताह तक फैसला नहीं करेगा।
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पीठ ने इस मामले में प्राथमिकी की जांच पर लगाई गयी रोक सहित उच्च न्यायालय के अन्य निर्देशों पर इस समय रोक लगाने से इंकार करदिया।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने इस अपील पर मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और पूर्व महाधिवक्ता, जिनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था, सहित अन्य से इस पर जवाब मांगा
पीठ ने इस मामले को अब सुनवाई के लिये जनवरी में सूचीबद्ध किया है।
अनूप
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 25, 2020 03:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

