देश की खबरें | अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी का रुख पूछा

नयी दिल्ली, एक मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में नियमित जमानत का अनुरोध करने वाले कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उनका रुख व्यक्त करने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ब्रिटिश नागरिक की जमानत याचिकाओं पर जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया, जिसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण के तहत लाया गया था और बाद में कथित घोटाले में भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था।

न्यायाधीश ने 22 अप्रैल को पारित दो अलग-अलग आदेशों में सीबीआई और ईडी के वकील से तीन सप्ताह में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

पिछले साल सात फरवरी को शीर्ष अदालत ने जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जेम्स फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शीर्ष अदालत ने जेम्स की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि उसे इस आधार पर रिहा किया जाए कि वह इस मामले में दी जाने वाली अधिकतम कारावास की सजा का आधा हिस्सा जेल में बिता चुका है।

इसके पहले उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में सीबीआई और ईडी, दोनों से ही जुड़े मामलों में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।

ईडी ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।

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