नयी दिल्ली, 22 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शहर की पुलिस को उस महिला पहलवान की सुरक्षा तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया, जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि पहलवान को मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को अदालत में पेश होना होगा।
अदालत तीन पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा दायर उन आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें दावा किया गया था कि बुधवार रात को उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी।
अदालत ने पुलिस को आवेदकों की सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘इस बीच, शिकायतकर्ता/पीड़िता संख्या 4 (गवाहों की सूची के अनुसार) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया जाता है कि जब तक उसकी गवाही पूरी नहीं हो जाती और इस अदालत से आदेश नहीं मिलते, तब तक उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था की जाये।’’
अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)