देश की खबरें | अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड जांच को लेकर कारोबार निलंबित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा

नयी दिल्ली, आठ सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से डेफसिस सॉल्यूशंस कंपनी को प्रासंगिक सामग्री के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। डेफसिस सॉल्यूशंस रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करती है जिसके साथ सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में सीबीआई जांच को लेकर व्यापार निलंबित कर दिया था।

अदालत कारोबार निलंबन संबंधी रक्षा मंत्रालय के नौ दिसंबर, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि केवल इस तथ्य पर कि रक्षा खरीद से जुड़ा व्यवसाय उचित नहीं था, कारोबार निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं जारी करना उचित नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को तीन महीने के भीतर जवाब देने का अवसर दिया जाये।

उसने कहा कि निलंबन अनिश्चितकालीन नहीं हो सकता है और प्रतिबंध लगाने या उसे रद्द करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने पांच सितंबर के एक आदेश में कहा, “आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, निलंबन के कारणों का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस के साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में प्रासंगिक सामग्री भी दी जाएगी।”

आदेश में कहा गया है, “याचिकाकर्ता को जवाब देने का मौका दिया जाएगा और यदि सुनवाई की मांग की जाती है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। सुनवाई के बाद, तीन महीने के अंदर कोई तर्कसंगत आदेश पारित किया जायेगा।’’

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी, 2010 को हुए करार के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2,666 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था।

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