देश की खबरें | अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी लोगों को बरी किया
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मुंबई, 20 अक्टूबर शहर की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी लोगों को बरी कर दिया है जिनपर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निषेध आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी) आर आर खान ने सोमवार को 20 लोगों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
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अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्यों के विपरीत हैं। इसके अलावा गवाह यह भी नहीं बता पाए कि कथित अपराध के समय आरोपी कहां और कैसे रह रहे थे।
अंधेरी की डी एन नगर पुलिस ने गत अप्रैल में 20 विदेशी नागरिकों के दो समूहों के खिलाफ भादंसं की धाराओं 188 (लोकसेवक द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन), 269 और 270 (घातक बीमारी के प्रसार की संभावना वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया था।
इन लोगों के खिलाफ विदेशी अधिनियम, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
सत्र अदालत इन लोगों को भादंसं की धारा 307 (हत्या के प्रयास) और 304 (2) (गैर इरादतन हत्या) के आरोपों से पहले ही बरी कर चुकी है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 20, 2020 05:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

