अदालत ने साथ ही दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को आरोपी सुरेश बिंद को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया।
अदालत ने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को तीन साल अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश डोगरा ने जुर्माना के रूप में वसूली गई राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
घटना के संदर्भ में भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मामला जिले के दुर्गागंज थाना अंतर्गत एक गांव में 20 जून 2022 का है जब एक व्यक्ति ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी सुरेश बिंद (36) के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 14 साल की बच्ची जब घर में अकेली थी तब उसी गांव का तीन बच्चों का बाप सुरेश बिंद उसके घर में घुस गया और उससे बलात्कार करने के बाद फरार हो गया।
उन्होंने बताया कि देर शाम पीड़िता की बुआ और दादी जब घर पहुंची और घटना की जानकारी मिलने पर किशोरी को देर रात थाना लेकर पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई।
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