Ballia Shocker: बलिया में किशोरी को अगवा कर दुष्‍कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने 15-वर्षीया नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के एक वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

बलिया (उप्र), 5 जनवरी : उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने 15-वर्षीया नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के एक वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. यह भी पढ़ें : NCB ने मुंबई हवाई अड्डे पर अवैध तरीके से भेजी जा रहीं दवाइयों और सिगरेट की खेप जब्त की

अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी एन स्वामी ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि अपर जिला न्‍यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विक्की को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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