देश की खबरें | सलमान रुश्दी के पुश्तैनी घर पर विवाद: अदालत ने संपत्ति का मूल्य फिर से निर्धारित करने को कहा

नयी दिल्ली, छह दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश से यहां सिविल लाइंस स्थित भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी के पैतृक घर का नए सिरे से मूल्य निर्धारित करने को कहा है।

रुश्दी के पिता 1970 में इस पैतृक घर को कांग्रेस नेता भीखू राम जैन को बेचने पर सहमत हुए थे लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद होने के कारण सौदा नहीं हो सका।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 24 दिसंबर, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संपत्ति का मूल्य 130 करोड़ रुपये आंका गया था।

पीठ ने अपील मंजूर करते हुए मंगलवार के अपने फैसले में कहा, ‘‘हम आदेश को रद्द करते हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संपत्ति का मूल्य नए सिरे से निर्धारित करने के लिए मामले को एकल न्यायाधीश के पास भेजते हैं। हम रजिस्ट्रार को 11 दिसंबर, 2023 को संबंधित एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला रखने का निर्देश देते हैं और एकल न्यायाधीश से सुनवाई को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध करते हैं।’’

यह विवाद उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया था जिसने तीन दिसम्बर 2012 को जैन के पक्ष में फैसला दिया और रुश्दी परिवार को निर्देश दिया कि वर्तमान बाजार मूल्य पर घर उन्हें सौंप दे।

उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति के वर्तमान मूल्य का आकलन दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया था।

उच्च न्यायालय ने संपत्ति का बाजार मूल्य तीन दिसम्बर 2012 तक 130 करोड़ रुपये आंका था और रुश्दी परिवार ने कहा था कि उस मूल्य पर घर खरीदने के लिए उनके पास एक खरीदार है।

एकल न्यायाधीश ने कहा था कि यदि रुश्दी 60 दिन के भीतर इसे कम से कम 130 करोड़ रुपये में बेचने में असमर्थ होते हैं, तो जैन 75 करोड़ रुपये में संपत्ति खरीदने के हकदार होंगे, जो कि चार दिसंबर 2012 को प्रचलित सर्किल रेट था।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है।

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