जरुरी जानकारी | सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था बुधवार से , शुरुआत 256 जिलों से

नयी दिल्ली, 15 जून केंद्र ने मंगलवार को कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था 16 जून से प्रभाव आ जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

हॉलामार्किंग मूल्यवान धातु की शुद्धता का प्रमाणपत्र है और फिलहाल यह व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गयी थी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2019 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किये जाने की घोषणा की थी।

लेकिन बाद में समयसीमा चार महीने के लिये एक जून तक बढ़ा दी गयी। पुन: जौहरियों की महामारी के कारण समयसीमा आगे बढ़ाये जाने के अनुरोध के बाद इसे 15 जून कर दिया गया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद ट्विटर पर लिखा, ‘‘हमारी सरकार का ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि का निरंतर प्रयास रहा है। इसी कड़ी में 16 जून, 2021 में 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।’’

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने पीटीआई- से कहा अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिये केंद्र हैं।

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