नयी दिल्ली, 23 अगस्त भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘डीलरों के साथ रियायत नियंत्रण नीति को लागू करके यात्री वाहन खंड में पुनर्बिक्री मूल्य रखरखाव (आरपीएम) के प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण में शामिल होने के चलते’’ यह जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा सीसीआई ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों में शामिल नहीं होने तथा इन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है।
बयान में कहा गया कि नियामक ने पाया कि एमएसआईएल ने अपने डीलरों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत डीलरों को ग्राहकों को कंपनी द्वारा निर्धारित छूट से अधिक की छूट देने से रोक दिया गया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सभी क्षेत्रों में अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों पर रोक लगाता है।
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