नयी दिल्ली, नौ सितंबर: दिल्ली की एक अदालत ने कोयला खदान आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल को 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह पहले भी कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे की सुनवाई के लिए भारत लौट आये हैं.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत की राय है कि आवेदक/अभियुक्त 11 से 13 सितंबर तक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने के लिए अदालत की अनुमति का हकदार है.’’ न्यायाधीश ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया. जिंदल ने अदालत में आवेदन देकर कारोबार के सिलसिले में दोनों देशों की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी.
जिंदल को जिन मामलों में आरोपी बनाया गया है उनमें से एक झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है. कोयला खदान आवंटन से ही जुड़े एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अलग से धनशोधन के आरोप की जांच कर रहा है. सीबीआई द्वारा जांच किया जा रहा तीसरा मामला मध्य प्रदेश में उर्तन नॉर्थ कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. जिंदल के आवेदन का सीबीआई और ईडी ने विरोध नहीं किया.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)