नयी दिल्ली, आठ जुलाई सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया की इकाई महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने पिछले सप्ताह हड़ताल पर गये कर्मचारियों के आठ दिनों का वेतन काटने का आदेश दिया है। कर्मचारी सरकार के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के खोले जाने के निर्णय के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल पर गये थे।
कंपनी ने एक नोटिस में कर्मचारियों की दो से चार जुलाई की तीन दिन की हड़ताल को ‘अवैध’ करार दिया है।
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महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने एक नोटिस में कहा, ‘‘...कर्मचारियों ने अवैध हड़ताल में हिस्सा लिया जो एमसीएल के प्रमाणित स्थायी आदेश के नियम 26.10 का उल्लंघन है। नियम के उल्लंघन कर अवैध हड़ताल में शामिल होने के कारण वेतन कानून संहिता की धारा 20 के तहत आठ दिन का पारिश्रमिक काटने का आदेश दिया जाता है।’’
पांच श्रमिक संगठनों से संबद्ध कोयला कर्मचारी दो से चार जुलाई के बीच हड़ताल पर गये थे।
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एमसीएल नोटिस में यह भी कहा कि औद्योगिक विवाद कानून, 1947 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिये उप श्रम आयुक्त, कोलकाता को विचार का अधिकार है।
कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार करीब 20,000 कर्मचारियों से में 15,000 से 16,000 हड़ताल पर थे और वे काम पर नहीं आये।
कंपनी का आकलन दो जुलाई से पहले 10 दिनों के औसत पर अधारित है। तीन दिन की हड़ताल में दो जुलाई पहला दिन था।
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