देश की खबरें | सहकारी सोसायटी विधेयक राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 20 सितम्बर राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

सहकारिता मंत्री आंजना उदयलाल ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सहकारिता मंत्री ने इसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संशोधित विधेयक में सहकारी समितियों के दक्ष कार्यण के लिए लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया है।

इससे पहले विधेयक को सदस्यों द्वारा प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

राज्य विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस संशोधित विधेयक के अनुसार राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1956 धारा 4-घ में नयी उप-धारा (2) जोड़ी गई है। इस संशोधन के बाद राजस्थान के भूतपूर्व सदस्य रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में विदेश यात्रा करने पर वास्तविक किराये का प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसी यात्रा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा। पूर्व में यह सुविधा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यात्रा के लिए ही देय थी।

इससे पहले विधेयक को सदस्यों द्वारा प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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