चीन ने 'Haj' के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुस्लिमों के लिए नए नियमों की घोषणा की

चीन ने वार्षिक हज के वास्ते सऊदी अरब जाने वाले मुस्लिमों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत, हज यात्रा का आयोजन केवल देश के इस्लामिक एसोसिएशन द्वारा किया जाना चाहिए और जायरीनों को चीनी कानूनों का पालन करने के साथ ही धार्मिक अतिवाद का विरोध करना चाहिए।

सऊदी अरब, मक्का

बीजिंग: चीन (China) ने वार्षिक हज (Haj)  के वास्ते सऊदी अरब (Saudi Arabia) जाने वाले मुस्लिमों के लिए नए नियम जारी किए हैं.  इसके तहत, हज यात्रा का आयोजन केवल देश के इस्लामिक एसोसिएशन द्वारा किया जाना चाहिए और जायरीनों को चीनी कानूनों का पालन करने के साथ ही धार्मिक अतिवाद का विरोध करना चाहिए. आधिकारिक श्वेत-पत्र के मुताबिक, चीन में करीब दो करोड़ मुस्लिम हैं, जिनमें से उइगर और हुई मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबर है.

चीन के लगभग 10,000 मुस्लिम हर साल हज करने जाते हैं; हज यात्रियों के लिए जारी नए नियमों में कुल 42 अनुच्छेद हैं। इसमें से एक के मुताबिक, चीनी मुस्लिमों के लिए हजयात्रा का आयोजन कानून के हिसाब से होना चाहिए. साथ ही कहा गया कि चीनी इस्लामिक एसोसिएशन एकमात्र संगठन है जोकि हज करने सऊदी अरब के मक्का जाने वाले चीनी मुस्लिमों की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है. यह भी पढ़े | Nobel Prize in Economic Sciences 2020 Winners: ऑक्शन थ्योरी को बेहतर करने के लिए Paul R Milgrom और Robert B Wilson अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से हुए सम्मानित.

सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति को हज यात्रा आयोजित नहीं करनी चाहिए और हज के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए. यह नए नियम एक दिसंबर से लागू होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित सरकारी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हज पर जाने संबंधी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं.

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