देश की खबरें | प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही में नहीं होंगे शामिल : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 28 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करनी थी, जिनमें मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने का मामला भी शामिल है।

बयान में कहा गया है, ‘‘भारत के प्रधान न्यायाधीश 28 जुलाई 2023 (शुक्रवार) को अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इसलिए माननीय प्रधान न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ की अदालत नंबर एक में कार्यवाही रद्द मानी जाए।’’

बयान के मुताबिक, इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों को सुनवाई के लिए नहीं लिया जाएगा और इनकी सुनवाई स्थगित है।

बयान में कहा गया है कि मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश एस के कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष पेश किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश बृहस्पतिवार को भी सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे। उनकी अगुवाई वाली पीठ को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब पर गौर करना था, जिसने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए जघन्य कृत्य की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है।

गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिये दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)