जम्मू, 10 दिसंबर जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने गुजरात की कंपनी अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ दो निवेशकों से तीन करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।
अपराध शाखा (जम्मू) की आर्थिक अपराध शाखा ने रविवार को एक बयान में कहा कि आपराधिक साजिश रचने और कंपनी में 3 करोड़ रुपये का निवेश करने का लालच देकर दो स्थानीय लोगों को धोखा देने के आरोप में गुजरात के अहमदाबाद निवासी परशुराम राजनेतभाई पाल के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अपराध शाखा ने कहा कि यह मामला दो स्थानीय लोगों--सन्ना गंडोगरा और संजय कुमार गुप्ता--द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी में निवेश करने के लिए अरमाडा बाजार प्राइवेट लिमिटेड ने उनसे संपर्क किया था।
कंपनी ने किराना और दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाले अधिकृत उत्पादों और सेवाओं के व्यवसाय में होने का दावा किया। पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत कंपनी शिकायतकर्ताओं को 36 महीने तक प्रति माह 12 लाख रुपये और ‘‘मार्ट’’ के नेट मासिक बिल का चार प्रतिशत का भुगतान करती।
पीड़ितों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने दो महीने के लिए 12 लाख रुपये का भुगतान किया और शेष भुगतान करना बंद कर दिया। बयान में कहा गया है कि बाद में आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और मामला दर्ज कराने पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को खत्म करने की धमकी दी।
एक शिकायत प्राप्त होने के बाद, अपराध शाखा की जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
बयान में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने सभी साक्ष्य एकत्र किए, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए और पाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध स्थापित किया। अपराध शाखा ने कहा कि अन्य आरोपियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।
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