नयी दिल्ली, 20 मार्च उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राज्य के राज्यपाल को 10 लंबित विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
ये विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किये जा चुके हैं लेकिन राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी नहीं करेगी, हालांकि राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहेगी।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह केंद्र को नोटिस जारी करना चाहती है। हालांकि, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि वह नोटिस जारी न करे और वह निर्देश प्राप्त करेंगे।
पीठ ने नोटिस जारी नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदालत से कहा था कि आम जनता से जुड़े कई अहम विधेयक अटके हुए हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY