देश की खबरें | केंद्र का आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस अधिकारियों को ओपीएस के लाभ के लिए सशर्त 'एकमुश्त' विकल्प

नयी दिल्ली, 14 जुलाई केंद्र ने आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ पाने के लिए एकमुश्त विकल्प देने का फैसला किया है, बशर्ते उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की अधिसूचना के लिए ‘कट-ऑफ’ तिथि 22 दिसंबर, 2003 से पहले हुई हो।

यह कदम एनपीएस की अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित पदों/रिक्तियों के संदर्भ में एक जनवरी 2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी परिभाषित पेंशन योजना के लाभ की अनुमति देने वाले विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर उठाया गया है।

केंद्र ने कहा कि उसे इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस)-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों से अभिवेदन प्राप्त हुए।

कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग के परामर्श से मामले की पड़ताल की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जो एआईएस अधिकारी एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (22 दिसंबर 2003) से पहले विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त हुए हैं और जो 01 नवरी 2004 को तथा बाद में सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किए जाने का एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है।’’

बयान में कहा गया कि इसलिए सिविल सेवा परीक्षा, 2003 और 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया, ''सेवा के संबंधित सदस्य इस विकल्प का इस्तेमाल अधिकतम 30 नवंबर, 2023 तक कर सकते हैं।''

इसमें कहा गया कि सेवा के जो सदस्य इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनपीएस में कवर किया जाना जारी रहेगा।

आदेश में कहा गया कि एक बार इस्तेमाल किया गया विकल्प अंतिम होगा।

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