नई दिल्ली, 28 अगस्त: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिये नियम जारी किये हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सीधे नियंत्रण में रहेंगे.
ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किये गए है.
नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसी मामले में उपराज्यपाल और मंत्री परिषद में विचारों में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल इसे केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति के निर्णय के उद्देश्य से भेजे और इस निर्णय के अनुरूप काम होगा.