नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘राउज आईएएस स्टडी सर्किल’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं समन्वयक को मिली अंतरिम जमानत के विरूद्ध दायर की गयी याचिका पर बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसका रूख जानना चाहा।
इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने पर सिविल सेवा परीक्षाओं के तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गयी थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जान गंवाने वाले विद्यार्थियों में से एक के पिता की याचिका पर सीबीआई और कोचिंग सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता एवं समन्वयक देशपाल सिंह को नोटिस जारी किया।
अधीनस्थ अदालत ने 23 सितंबर को दोनों व्यक्तियों को यह राहत प्रदान की थी।
मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ‘राउज आईएएस स्टडी सर्किल’ की इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया था तथा सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों-- उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गयी थी।
नेविन के पिता जे डेल्विन सुरेश ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अंतरिम जमानत को दरकिनार कर दोनों आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेजे।
हाल में अंतरिम जमानत की अवधि 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी गयी।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2025 में होगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)