देश की खबरें | सीवीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सीबीआई ने ईएसआईसी के पूर्व महानिदेशक पर मामला दर्ज किया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, सात अगस्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2007-09 के बीच 6,255 करोड़ रुपये लागत वाली 14 परियोजनाओं को स्वीकृति देने के आरोप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के पूर्व महानिदेशक पी सी चतुर्वेदी और सात अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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चतुर्वेदी के अलावा तत्कालीन वित्त आयुक्त राजीव दीक्षित, मुख्य अभियंता पी आर रॉय, निदेशक (वित्त) ए के सिन्हा, कार्यकारी अभियंता राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक वी सुब्रमण्यन, सलाहकार जे सरूप और हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के सलाहकार डी कुमार को संदिग्ध के तौर पर नामजद किया गया है।

एजेंसी का आरोप है कि चतुर्वेदी ने अन्य के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत सीवीसी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए 2007-09 के बीच इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

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चतुर्वेदी और अन्य के विरुद्ध लगे आरोपों की दो आरंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सीबीआई के अनुसार ईएसआईसी अधिनियम के तहत चतुर्वेदी को चिकित्सा कालेजों के निर्माण को मंजूरी देने का अधिकार नहीं था और वह 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सकते थे।

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