प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला: अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर ‘100’ पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला: अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बरी किया
पीएम मोदी (Photo Credit : ANI)

नयी दिल्ली, 5 मार्च : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर ‘100’ पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में ‘‘पूरी तरह से विफल’’ रहा है कि आरोपी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने की धमकी दी थी. यह भी पढ़ें : Amazon: अमेजन ने लागत कम करने के लिए दूसरे मुख्यालय का निर्माण रोका

आनंद पर्वत पुलिस ने जनवरी 2019 में ‘हेल्पलाइन’ पर फोन करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (दो) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला: अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर ‘100’ पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला: अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बरी किया
पीएम मोदी (Photo Credit : ANI)

नयी दिल्ली, 5 मार्च : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर ‘100’ पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में ‘‘पूरी तरह से विफल’’ रहा है कि आरोपी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने की धमकी दी थी. यह भी पढ़ें : Amazon: अमेजन ने लागत कम करने के लिए दूसरे मुख्यालय का निर्माण रोका

आनंद पर्वत पुलिस ने जनवरी 2019 में ‘हेल्पलाइन’ पर फोन करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (दो) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला: अदालत ने आरोपी व्यक्ति को बरी किया
पीएम मोदी (Photo Credit : ANI)

नयी दिल्ली, 5 मार्च : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर ‘100’ पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में ‘‘पूरी तरह से विफल’’ रहा है कि आरोपी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने की धमकी दी थी. यह भी पढ़ें : Amazon: अमेजन ने लागत कम करने के लिए दूसरे मुख्यालय का निर्माण रोका

आनंद पर्वत पुलिस ने जनवरी 2019 में ‘हेल्पलाइन’ पर फोन करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (दो) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change
Google News Telegram Bot
Close
Latestly whatsapp channel