कोलकाता, 18 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को आईआईटी-खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की अप्राकृतिक मौत की जांच पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सीएफएसएल, चंडीगढ़ और कोलकाता के निदेशकों से एक महीने के भीतर जांच एजेंसी को अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने पुलिस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-खड़गपुर के तीसरे वर्ष के छात्र अहमद की अप्राकृतिक मौत की जांच पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसका शव 14 अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में स्थित प्रमुख संस्थान के छात्रावास के कमरे में मिला था।
अदालत ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी, 2024 को दाखिल की जाए।
पुलिस ने सोमवार को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसे न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया।
सरकारी वकील ने कहा कि अहमद और अन्य लोगों के बीच सोशल मीडिया मंच पर चैट के संबंध में सीएफएसएल, चंडीगढ़ से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो एकमात्र स्थान है जहां यह कार्य किया जाता है।
अदालत ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार है।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीएफएसएल, चंडीगढ़ के निदेशक से जांच में तेजी लाने और रिपोर्ट जल्द से जल्द, हो सके तो एक महीने के भीतर, जांच एजेंसी को सौंपने को कहा।
सीएफएसएल, कोलकाता के निदेशक से भी अदालत ने एक महीने के भीतर डीएनए परीक्षण के संबंध में रिपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपने को कहा।
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