नयी दिल्ली, पांच जून कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक व्यवसायी अमित अरोड़ा ने बुधवार को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।
अरोड़ा ने अदालत में दो महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी की सर्जरी होनी है और उन्हें उसकी देखभाल करनी है।
आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि अरोड़ा को समान आधार पर पूर्व में अंतरिम जमानत प्रदान की गयी थी और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने इस राहत का दुरुपयोग किया हो।
पाहवा ने अदालत को बताया, ''आरोपी ने राहत का दुरुपयोग किया हो ऐसा कोई आरोप नहीं है। जब भी ईडी ने बुलाया वह पेश हुए।''
उन्होंने कहा कि आरोपी 480 से ज्यादा दिनों से हिरासत में है।
न्यायाधीश बृहस्पतिवार को अर्जी पर आदेश पारित कर सकती हैं।
ईडी ने अरोड़ा को 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के बाद धन शोधन का मुकदमा दर्ज किया था।
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