देश की खबरें | रिश्वत लेने का मामला: राणा कपूर को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली

मुंबई, दो जुलाई यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ कथित रूप से एक रियल्टी कंपनी से रिश्वत लेने के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में कपूर को यहां एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

सीबीआई ने इस साल मार्च में कपूर के खिलाफ दिल्ली के लुटियन जोन में अवांता समूह से एक बंगले की खरीद के जरिये कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। बदले में अवांता समूह की कंपनियों को करीब 1,900 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज उपलब्ध कराया गया।

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कपूर ने यहां एक विशेष सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।

कपूर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया है। सीबीआई ने अभी मामले में जवाब दाखिल नहीं किया है।

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सीबीआई यस बैंक में कथित घोटाले के सिलसिले में भी कपूर के खिलाफ जांच कर रही है।

कपूर को यस बैंक से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह जेल में है।

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