नयी दिल्ली, 13 सितंबर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को कहा कि उसने कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाले निर्यातकों से संबंध रखने वाले 56 सीमा शुल्क ब्रोकरों के लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।
बोर्ड के विश्लेषण और जोाखिम प्रबंध महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने धोखाधड़ी/ गलत कार्यों से जुड़े निर्यातकों से जुढें सीमा शुल्क ब्रोकरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर 56 सीमा शुल्क ब्रोकर के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये।
सीबीआईसी ने एक बयान में कहा, ‘‘56 सीमा शुल्क ब्रोकर के लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। इसमें से 37 दिल्ली के हैं।’’
कुल 62 सीमा शुल्क ब्रोकरों की जांच के बाद यह पाया गया कि उन्होंने 1,431 निर्यातकों के 15,290 से अधिक निर्यात की खेपों के प्रबंधन किये। इन निर्यातकों का कोई अता-पता नहीं है।
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एक मामले में सीमा शुल्क ब्रोकर ने 99 निर्यातकों के निर्यात का प्रबंधन किया जबकि निर्यातकों का कोई अता-पता नहीं है। उसने 121.79 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड का दावा किया था।
सीबीआईसी के अनुसार, ‘‘इन सीमा शुल्क ब्रोकरों की गतिविधियां कुछ समय से संदेह के घेरे में थी। अधकिारियों ने अबतक 226 करोड़ रुपये के आईजीएसटी (एकाकृत माल एवं सेवा कर) रिफंड को रोका है।’’
बयान के अनुसार इनमें से 56 के लाइसेंस को निलंबित किया गया है जबकि शेष जांच के घेरे में है। निलंबित सीमा शुल्क ब्रोकर कारोबार नहीं कर पाएंगे।
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