मुंबई, 12 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नारायण राणे ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) नेता विनायक राउत द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है।
राणे ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव याचिका दोषपूर्ण है और इसमें बुनियादी सामग्री और तथ्यों का अभाव है, जिससे यह पोषणीय नहीं है।
अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे के माध्यम से दायर राणे की याचिका में कहा गया है कि चुनाव परिणामों में बिना तथ्यों के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
राउत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राणे ने "धोखाधड़ी" से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है।
राउत ने मांग की कि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से राणे का निर्वाचन रद्द करके उन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने और मतदान करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
अगस्त में उच्च न्यायालय ने राणे को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था। राणे ने पिछले सप्ताह दायर अपने आवेदन में राउत की याचिका में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
आवेदन में दावा किया गया है कि राउत के आरोप अस्पष्ट हैं और उनमें विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं। राणे ने लोकसभा चुनावों में राउत को लगभग 48,000 मतों के अंतर से हराया था। चुनाव परिणाम चार जून को घोषित किए गए थे।
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