नयी दिल्ली, 12 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के पुनर्गठन संबंधी भाजपा विधायक की याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने इस बात का संज्ञान लेते हुए याचिका खारिज की कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श अब भी जारी है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर इस जवाब पर गौर किया कि टीवाईएबीडी एक प्रशासनिक निकाय है, न कि वैधानिक निकाय।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, "...इस अदालत को बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सरकार को आदेश जारी करने का कोई कारण नजर नहीं आता। लिहाजा, जनहित याचिका खारिज की जाती है।"
अदालत का यह आदेश यमुना पार क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सदस्य अभय वर्मा की याचिका पर आया।
उन्होंने टीवाईएडीबी के पुनर्गठन में देरी के कारण क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होने की बात कही थी।
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