विदेश की खबरें | अमेरिका में परिवार और रोजगार आधारित अप्रयुक्त वीजा रद्द करने के लिए विधेयक पेश

(ललित के झा)

वाशिंगटन, आठ अप्रैल अमेरिका में प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने परिवार और रोजगार आधारित करीब 3,80,000 अप्रयुक्त वीजा को रद्द करने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है ताकि ग्रीन कार्ड के लिए भारी संख्या में इंतजार कर रहे लोगों को मौका मिल सके। इस कदम से भारत के उच्च कौशल वाले हजारों आईटी पेशेवरों को फायदा मिल सकता है।

ग्रीन कार्ड या आधिकारिक रूप से स्थायी निवास कार्ड अमेरिका के आव्रजकों को जारी किया जाने वाला दस्तावेज है जिसे इस बात का सबूत माना जाता है कि ग्रीन कार्ड धारक को स्थायी रूप से निवास करने की अनुमति दे दी गयी है। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास की अनुमति के लिए एक भारतीय के इंतजार की अवधि 195 वर्षों से अधिक हो चुकी है।

प्रतिनिधि सभा की आव्रजक और नागरिकता उपसमिति के अध्यक्ष जोए लोफग्रेन ने ‘द जम्प्स्टार्ट आवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम एक्ट’ पेश करते हुए करीब 2,22,000 अप्रयुक्त परिवार वीजा और करीब 1,57,000 रोजगार वीजा रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। ये वीजा देरी या नौकरशाही के कारण इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकें।

इससे आव्रजक अमेरिकी निवासियों को कानूनी स्थायी निवास (एलपीआर) का दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में भारतीयों को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल जाएगी और उन पर निर्भर बच्चों को एलपीआर का दर्जा मिल जाएगा।

भारतीय आईटी पेशेवर, जिनमें से ज्यादातर उच्च कौशल वाले होते हैं, वे मुख्यत: एच-1 बी कार्य वीजा पर अमेरिका आते हैं तथा मौजूदा आव्रजन प्रणाली के कारण वे सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं। मौजूदा प्रणाली के तहत ग्रीन कार्ड आवंटन पर हर देश को सात प्रतिशत का कोटा दिया गया है।

लोफग्रेन ने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में खामी है और इसमें दशकों से सुधार की आवश्यकता रही है।’’

कांग्रेस सदस्य चु ने कहा, ‘‘परिवार वीजा का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या 40 लाख से अधिक है जो अपने प्रियजनों से फिर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस्तेमाल में न रहने वाले वीजा को रद्द करके आव्रजक परिवारों और कामगारों के लिए पहले से ही अटके वीजा जारी करने में मदद मिलेगी।’’

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