एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | बंगाल स्कूल विवाद : 25,753 नियुक्तियों को अमान्य घोषित करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 15 जनवरी को

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

देश की खबरें | बंगाल स्कूल विवाद : 25,753 नियुक्तियों को अमान्य घोषित करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 15 जनवरी को

नयी दिल्ली, 12 जनवरी उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के मुताबिक, 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में पश्चिम बंगाल का स्कूल भर्ती विवाद भी शामिल है।

वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।

नियुक्तियों के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली कम से कम 124 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। इनमें राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका भी शामिल है।

पिछले साल दिसंबर में इस मामले में दलीलें सुनते हुए उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया था कि उसने कथित तौर पर अवैध रूप से नियुक्त किए गए लोगों को हटाने के बजाय शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त पद क्यों सृजित किए।

शीर्ष अदालत ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई नियुक्तियों के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सात मई 2024 को रोक लगा दी थी। हालांकि, न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सीबीआई जांच जारी रहेगी, लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि अगर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उच्च न्यायालय ने जिन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी, उनकी भर्ती अवैध रूप से की गई थी, तो इन कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलाभ लौटाने होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि 19 मई 2022 को राज्य सरकार ने प्रतीक्षा-सूची में शामिल अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 6,861 अतिरिक्त पद सृजित करने का आदेश जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि प्रतीक्षा-सूची में शामिल अभ्यर्थियों को एसएससी की सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे के नतीजे के अधीन होंगे।

पश्चिम बंगाल में 24,640 रिक्त पदों के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राज्य सरकार ने कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 12, 2025 07:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).