Chhatt 2020: अदालत ने छठ पूजा पर एकत्र होने के लिए जारी किये दिशा निर्देश, पटाखों पर प्रतिबंध
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किये और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए.
कोलकाता, 11 नवंबर: कलकत्ता (Kolkata) उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छठ पूजा मनाने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किये और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए. पटाखे जलाने से कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी (Sanjeev Bannerjee) और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Arijit Bannerjee) की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिबंध के आदेश का हर जगह पालन कराया जाए.
अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करने से भी मना कर दिया जिसमें दिवाली और काली पूजा के दौरान दो घंटे के लिए पटाखे जलाने की बात कही गई थी. अदालत ने पुलिस को पटाखे खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़े: Firecrackers Ban: दिल्ली के बाद मुंबई में भी पटाखों पर एक्शन, सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी बैन, दिवाली की शाम रहेगी छूट.
यह आग्रह है लोगों से की क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए सभी लोग सुरक्षित दुरी बनाए रखे सुरक्षा विधि का पालन करे, पटाखे न जलाए .