Bareilly Rape Case: बरेली में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष जिला अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने शुक्रवार को बताया, ‘‘पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने बृहस्पतिवार को आरोपी ऋषिपाल सिंह को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.’
बरेली (उप्र), 13 जून : उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष जिला अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने शुक्रवार को बताया, ‘‘पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने बृहस्पतिवार को आरोपी ऋषिपाल सिंह को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.’’ घटना के समय ऋषिपाल की उम्र 20 साल थी.
तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना 11 नवंबर 2023 को जिले के आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. तिवारी के अनुसार, चार-वर्षीय पीड़िता के पिता ने आंवला थाने में ऋषिपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की गांव के एक तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी ऋषिपाल उसे बहला-फुसलाकर एक बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह भी पढ़ें : Bengaluru Stampede: आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारी सोसाले को कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ऋषिपाल को पड़ोसी गांव के बाहरी इलाके में एक बाग में देखा गया. ग्रामीणों ने ऋषिपाल सिंह को घेर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.’’ इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया .
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2025 02:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

