नयी दिल्ली, 28 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 8,100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड (एसबीएल) के चार निदेशकों को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर यह आदेश जारी किया।
यह भी पढ़े | Facebook आईडी का अगर भूल गए हैं पासवर्ड तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे करें Password को रिसेट .
न्यायाधीश ने कहा, '' मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि यह अदालत संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक पैरवी की है और साबित किया है कि यहां प्रतिवादी भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं।''
उन्होंने कहा, '' यह घोषित किया जाता है कि आरोपी नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं।''
ईडी ने अदालत को बताया था कि आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से बच रहे थे।
ईडी के मुताबिक, चारों आरोपियों ने अपनी प्रमुख कंपनियों के बैलेंस सीट में गड़बड़ी की और बैंकों से बड़े कर्ज प्राप्त किए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY