देश की खबरें | बेंगलुरु जल बोर्ड ने गैर-जरूरी कामों में पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

बेंगलुरु, 18 फरवरी बढ़ते तापमान और घटते भूजल स्तर के कारण ‘बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड’ (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने गैर-जरूरी कामों में पेयजल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बीडब्ल्यूएसएसबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत बीडब्ल्यूएसएसबी ने बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, बागवानी, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजन के उद्देश्य से या फव्वारे आदि के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मॉल और सिनेमा हॉल को पानी का उपयोग केवल पेयजल के तौर पर करने की अनुमति दी गई है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और फिर से उल्लंघन करने पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।’’

सभी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति को जरूरी बताते हुए बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि इस समय बेंगलुरु में हर दिन तापमान बढ़ रहा है और बारिश में कमी के कारण भूजल स्तर में कमी आई है। इसलिए, बेंगलुरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है।

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