गुरुग्राम (हरियाणा), 12 सितंबर हरियाणा के नूंह जिले में जुलाई में हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को गोरक्षक मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि बाद में मोनू को नूंह की एक अदालत में पेश किया गया जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बजरंग दल नेता को गुरुग्राम के मानेसर से गिरफ्तार किया गया। मोनू का मूल नाम मोहित यादव है। फिलहाल, मोनू मानेसर के खिलाफ वास्तविक आरोपों का पता नहीं चल सका है।
नूंह में 31 जुलाई की हिंसा से पहले मानेसर (30) का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि वह बृज मंडल जलाभिषेक शोभायात्रा में शामिल होगा और उसने लोगों से भी इसमें शामिल होने का आग्रह किया था।
नूंह में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेतृत्व वाली इस यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हिंसा में नूंह और गुरुग्राम के छह लोग मारे गए थे। कई दिनों तक नूंह और आसपास के जिलों में तनाव रहा। इसके मद्देनजर प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करने के साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
कुछ समय बाद वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा था, ‘‘मैंने वो वीडियो देखा है, वो कहीं भी लोगों को दंगे करने के लिए नहीं कह रहा है... वह लोगों से यात्रा में भाग लेने का आग्रह कर रहा है।’’
लेकिन राज्य पुलिस ने कहा कि हिंसा में मोनू की भूमिका की जांच की जाएगी। नूंह पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
विहिप की हरियाणा इकाई के पदाधिकारी वरुण शर्मा ने दावा किया कि मानेसर के विरुद्ध कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण परेशान किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY