देश की खबरें | क्रशर व्‍यवसायी की मौत के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

लखनऊ, चार दिसंबर विशेष न्यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) गौरव शर्मा ने शुक्रवार को महोबा के क्रशर व्यवसायी की मौत के मामले में आरोपी ब्रह्मदत्त तिवारी और सुरेश सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने अपराध को बहुत गंभीर करार दिया और कहा कि दोनों आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं।

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मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर, 2020 को महोबा के कबरई पुलिस स्टेशन में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। कबरई के तत्कालीन थानाध्‍यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला और बर्खास्‍त सिपाही अरुण कुमार यादव भी इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पहले ही कुर्की की कार्रवाई जारी कर दी है। पाटीदार फरार हैं और उन पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है।

उल्‍लेखनीय है कि 11 सिंतबर को रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में अपने भाई क्रशर व्‍यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की कथित आत्‍महत्‍या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व कबरई थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला व अन्य को नामजद किया गया था।

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मुकदमे के मुताबिक, आरोप है कि इंद्रकांत से अभियुक्तगण प्रति माह छह लाख रुपये की अवैध वसूली करते थे। लॉकडाउन में वसूली नहीं देने पर उनके भाई को धमकी

दी गई। आठ सितंबर को वह गोली लगने से घायल हो गए और 13 सितंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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