प्रयागराज, तीन जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर एक महिला की अश्लील तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अदालत ने इस कथित अपराध को “असामाजिक गतिविधि और समाज को खतरा बताया।”
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रयागराज के मानव नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “एक सीडी भी सामने आई है जिसमे याचिकाकर्ता उस महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह का आचरण और अपराध एक तरह से असामाजिक गतिविधि और समाज के लिए खतरा है।”
याचिकाकर्ता के मुताबिक, वह और महिला लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और जब महिला अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई तो उसने संबंध खत्म कर लिए। अतीत के संबंधों पर पर्दा डालने के अपने परिवार के दबाव में महिला ने संबंध खत्म किए।
याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में कहा कि उसने किसी भी तरह से उस महिला को नहीं धमकाया और ना ही उसकी कोई फोटो फेसबुक पर डाली।
इससे पूर्व, अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्यों को तलब कर उसे देखा और कहा, “प्रथम दृष्टया इन आरोपों में दम दिखाई पड़ता है क्योंकि केस डायरी में तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और उस महिला के अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं।”
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