लखनऊ, 30 जुलाई सीबीआई की विशेष अदालत ने 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी पवन कुमार पांडेय और 16 अन्य को आरोपों के प्रत्युत्तर में दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए बृहस्पतिवार को एक हफ्ते का समय दिया।
विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने शेष बचे 15 अभियुक्तों से भी कहा कि अगर उनके पास बचाव में कोई सबूत है तो वे उसे अगले सप्ताह शुक्रवार तक पेश करें ।
पांडेय और अन्य ने विशेष अदालत के सामने दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था लेकिन अदालत ने केवल सात दिन का समय दिया क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरी की जानी है ।
अदालत ने आरोपी ओमप्रकाश पांडेय के जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है क्योंकि अदालत की ओर से उन्हें पहले ही घोषित अपराधी करार दिया जा चुका है।
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अयोध्या में छह दिसम्बर, 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। उनका मानना था कि प्राचीन मंदिर को ढहाकर वहां मस्जिद बनायी गयी थी।
बाद में, उच्चतम न्यायालय ने वर्षों से चले आ रहे इस मामले का पटाक्षेप करते हुए अयोध्या में संबंधित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
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